शनि. जुलाई 27th, 2024

महिलाओं को मिलेगी सिलाई मशीन सहित दस हजार का अनुदान, करें ऑनलाइन आवेदन

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नई दिल्ली/लखनऊ नेटवर्क

युवक व युवतियों को टेलरिंग की दूकान चलाने के लिये सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। जिसके माध्यम से सिलाई मशीन सहित 10 हजार रूपये तक का अनुदान दे रही है।महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार ने टेलरिंग शॉप योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से युवक व युवतियों को टेलरिंग की दूकान चलाने के लिये आर्थिक मदद सरकार कर रही है। इस योजना का लाभ लाभ लेने के लिये सिलाई का काम आन जरूरी है। यूपी सरकार के तहत आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों में से पात्र महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित युवक/युवतियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

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इस योजना का लाभ लेने के लिये यूपी का निवासी जरूरी है। टेलरिंग शॉप योजना प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लागू है। अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार बीपीएल श्रेणी के युवक/युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु निगम के माध्यम से ‘‘टेलरिंग शॉप योजना‘‘ Tailoring Shop Yojana संचालित की गयी है। योजना की अधिकतम लागत 20,000 रूपये है, जिसमें दस हजार का अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में देय है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजा से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी।
उ0प्र0 आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों में से पात्र महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित युवक/युवतियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

सभी को रोजगार देना
इस योजना में कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्या को खत्म किया जाएगा। राज्य सरकार दवारा उठाए गए इस कदम से निम्न जाति के वर्ग रोजगार प्राप्त होगा जिससे वे अपनी सिथति को मजबूत कर सकते हैं। लाभार्थी जिला समाज कल्याण विकास कार्यालय में 15 जून तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

टेलरिंग शॉप योजना उद्देश्य
सिलाई-टेलरिग योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रोजगार उपलव्ध करवाना है। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। आवेदन करे लाभ प्राप्त करे।

पात्रता सिलाई टेलरिंग शॉप योजना
उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी आवेदक होना चाहिए।
अनुसूचित जाति वर्ग के लोग को ही लाभ दिया जाएगा।
बेरोजगार युवक-युवतियां कोई भी आवेदन कर सकते है।
निगम की किसी भी योजना में पहले से लाभान्वित लोग योजना के पात्र नहीं होंगे।
आयु सीमा
आवेदक की न्युनतम: 18 वर्ष
और अधिकतम: 35 वर्ष

महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड
स्थायी प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
वीपीएल कार्ड
बैंक खाता
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नम्बर

 

 

टेलरिंग शॉप योजना के लिए आवेदन
सिलाई-टेलरिग योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी को जिला समाज कल्याण विकास कार्यालय में जाना है।
उसके बाद आपको सिलाई-टेलरिग योजना का आवेदन फार्म वहां के अधिकारी से प्राप्त करना है।
अब लाभार्थी को इस फार्म में दी गई सारी जानकारी भरनी है।
सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म 15 जून से पहले-पहले जमा करवाना होगा।
फार्म जमा करवाने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
यूपी के सभी जिलों में ये योजना चल रही है। प्रदेश के सभी जिलों के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना है। वहीं आवेदन फार्म मिलेंगा। आवेदन की अंतिम दिनांक सभी जिलों में अलग-अलग है। अधिक जानकारी के लिये किसी कार्य दिवस जानकारी कर सकते है।

आवेदन करने के लिय बेवसाइड https://diupmsme.upsdc.gov.in/ऑनलाइन पर करें 

योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है| योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा| सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित ,आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी|आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए|

आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए|योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है।

By Bhoodev Bhagalia

जागरूक यूथ न्यूज डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर है। पत्रकारिता की शुरुआत हिन्दुस्तान अखबार, अमर उजाला, समर इंडिया होते हुए जागरूक यूथ न्यूज में पहुंचा। लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश। राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों में रुचि।

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