PM Matritva Vandana Yojana: नई दिल्ली : केन्द्र सरकार चलाती है तो कुछ राज्य सरकारें अपनी ओर से संचालित करती हैं. यहां जिस योजना की बात की जा रही है है उसका नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है.
जिसके तहत गरीब महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद करती है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी सरकार ने तय की हुई हैं. आपको बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा. जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं. आईये जानते हैं योजना में आवेदन के लिए किस डिपार्टमेंट में आवेदन करना होगा…
बच्चे की देखभाल के लिए मिलते हैं पैसे
दरअसल, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना (PM Matritva Vandana Yojana) सरकार ने ऐसी महिलाओं के लिए शुरू की थी. जिनके पास कोई रोजगार नहीं है. यानि बच्चे की देखभाल करने के लिए भी पैसों की तंगी है.
ऐसी महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए 6000 रुपए की धनराशि दी जाती है. ताकि महिला का बच्चा कूपोषण का शिकार न हो. स्कीम के तहत केन्द्र सरकार ये पैसा महिलाओं के खाते में तीन किस्तों में ट्रांसफर ( installments)करती है. ताकि छोटे बच्चों वाली महिला को खाने-पीने की तंगी न आ सके…
सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है लाभ
आपको बता दें कि केन्द्र सरकार की इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है. PMMVY Scheme के तहत उन बेरोजगार महिलाओं की मदद की जाती है. साथ ही जिन महिलाओं ने पहली बार गर्भधारण किया है. ऐसी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानी जाती हैं..
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी. इसको प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है. योजना का उद्देश्य मां और बच्चे दोनों की अच्छे से देखभाल करना है. ताकि गर्भवस्था के दौरान महिला के खान-पान संबंधी कोई परेशानी न आए..