नई दिल्ली। नेटवर्क
केंद्र सरकार ने इन नियमों में बदलाव किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी आसान हो गया है। आइए जानते हैं इस स्लोगन नियम के बारे में।
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ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं
सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक अब आपको डीएल के लिए आरटीओ जाने और कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को अधिसूचित किया है, ये नियम भी लागू हो गए हैं। इतना ही नहीं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उन्हें भी इससे राहत मिलेगी।
ड्राइविंग स्कूल जाएं और प्रशिक्षण लें
मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं।
उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहां टेस्ट पास करना होगा, आवेदकों को स्कूल की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
जानिए नए नियम
प्रशिक्षण केंद्रों को लेकर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से कुछ दिशा-निर्देश और शर्तें भी हैं। जिसमें प्रशिक्षण केंद्रों के क्षेत्र से लेकर प्रशिक्षक की शिक्षा तक शामिल है।
दो पहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के पास कम से कम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।
मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए केंद्रों के लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।
ट्रेनर कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, ट्रैफिक नियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।
मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। इसके तहत हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम 4 सप्ताह 29 घंटे तक की होगी। ड्राइविंग सेंटर्स के सिलेबस को 2 भागों में बांटा जाएगा। सिद्धांत और व्यावहारिक।
- लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग आदि पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करना पड़ता है।
- थ्योरी पार्ट में पूरे कोर्स के 8 घंटे शामिल होंगे, इसमें रोड शिष्टाचार, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक उपचार और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।
जागरूक यूथ न्यूज डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर है। पत्रकारिता की शुरुआत हिन्दुस्तान अखबार, अमर उजाला, समर इंडिया होते हुए जागरूक यूथ न्यूज में पहुंचा। लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश। राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों में रुचि।