शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 65 हजार, आवेदन करने का जानिए पूरा तरीका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना शुरू की गई है। युवाओं को रोजगार के लिये सरकार सब्सिडी दे रही है। आप कुल लागत का 15 फीसदी लगाना है। और बैंक लोन देगी। जिसका ब्याज दर भी ज्यादा नहीं होती है। अलग-अलग रोजगार के तहत सब्सिडी मिलती है। 

प्रधान मंत्री रोजगार योजना का लक्ष्य 2 साल 6 महीने की अवधि में सेवा और व्यावसायिक उद्यमों को शामिल करके 7 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है। 

लघु उद्योग (एसएसआई) स्थानीय संसाधनों, प्रौद्योगिकियों का उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के लिए और सूक्ष्म स्तर पर स्थानीय बाजार का दोहन करने के लिए अपने दृष्टिकोण का उपयोग करता है। एक लाख तक की परियोजनाओं के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। 

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PM Rojgar Yojana का उद्देश्य

प्रधान मंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य 7 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर लाखों शिक्षित युवाओं को रोजगार देना है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना योजना प्रत्यक्ष कृषि कार्यों को छोड़कर सभी आर्थिक रूप से संभावित परियोजनाओं में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने से संबंधित है।

सब्सिडी प्रदान की गई

इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी परियोजना लागत के 15 फीसदी तक सीमित है। यह प्रति उद्यमी 12,500 रुपये तक सीमित है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के लिए, सीमा 15,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। 

स्वयं सहायता समूह प्रति लाभार्थी 15,000 रुपये तक की सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। यह  प्रधान मंत्री रोजगार योजना में प्रति स्वयं सहायता समूह 1.25 लाख रुपये तक सीमित है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदन जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों का उत्पादन किया जाना है।
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर।
  • ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
  • परियोजना रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के संचालन के संबंध में निर्देश/निर्देश जारी किए हैं । बैंकों को वर्तमान निर्देश एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, योजना पर सभी मौजूदा दिशानिर्देशों/अनुदेशों/निर्देशों को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है और इसे संलग्न किया गया है। हम सूचित करते हैं कि इस मास्टर परिपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 31 दिसंबर, 2001 तक जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों को समेकित किया गया है, जो इस परिपत्र के परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं ।

एक सफल पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें और प्रधान मंत्री रोजगार योजना  के तहत ऑनलाइन ऋण आवेदन करें।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmrpy.gov.in पर जाएं

आवेदन पत्र डाउनलोड करें और इसे पूर्ण विवरण के साथ भरें।

विधिवत भरे हुए फॉर्म को संबंधित बैंक में जमा करें जो PM Rojgar Yojana  के तहत आता है और फिर संबंधित बैंक आपसे संपर्क करेगा।