Rampur News : दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की MP एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुला आजम, आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को दोषी करार दे दिया है। तीनों को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।
BJP बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी आरोपी हैं। इस बीच, संभावित फैसले को देखते हुए रामपुर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी मामले में आजम खान करीब ढाई साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल गए थे।
गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम पर एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा लखनऊ लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों जन्म प्रमाणपत्र का सुविधानुसार इस्तेमाल किया गया। विधायक आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को अब्दुल्ला आजम की ट्रांसफर अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थी।
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16 अक्टूबर तक मिला था समय
इससे पहले कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक बचाव पक्ष को समय दिया था, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से और समय मांगा गया था। कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 16 अक्टूबर तक बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में नहीं उपस्थित हुए। न ही उन लोगों ने लिखित बहस दाखिल की अैर न ही और समय मांगा।