राशन कम मिलने पर कैसे करें डीलर की शिकायत

डीलर कम दे रहा राशन तो ऑनलाइन कर सकते है शिकायत

नई दिल्ली। नेटवर्क

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से 3 किलो रुपए चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है। हर महीने राशन कार्ड धारक डीलर के यहां से अनाज लेते हैं. कई बार डीलर राशन नहीं देने का बहाना बनाते लगते हैं और कभी-कभी तो तय कोटे से कम अनाज भी दे देते हैं। कोरोना के बाद यूपी सहित अलग-अलग राज्यों में एक महीने में अतिरिक्त राशन दिया जा रहा है लेकिन राशन डीलरों के खिलाफ आये दिन लोग शिकायत कर रहे। सबसे ज्यादा शिकायत राशन कम देने की आ रही है।

लिस्ट में अपना नाम ऐसे करें चेक

फ्री राशन लेने वालों के लिये नया नियम आ गया है। जो अपात्र नियमों को ताक में रखकर राशन ले रहे है तो सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बीते दिनों से प्रशासन को बहुत शिकायतें मिल रही थी। इसको देखते हुये यूपी सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा की अपात्र राशनकार्ड धारक अपना कार्ड विभाग को सरेंडर कर दे नहीं तो कार्रवाई के साथ बाजार के रेट पर वसूली की जायेंगी। इसके लिये सरकार की बेवसाइड https://nfsa.gov.in पर जाकर अपने राज्य का नाम चुनकर राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाूम चेक कर सकते है।

राशन न मिलने पर कहा करें शिकायत Where to complain if you do not get ration


अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और आपका डीलर भी आपके साथ ऐसा करता है या हर महीने अनाज नहीं देता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिये आप अपने जिले स्तर पर जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते है। उसके बाद संबंधित अधिकारी जांच करेंगे और अगर आरोप सही पाए गए तो डीलर के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कई बार नियमों के खिलाफ जाकर काम करने वाले डीलरों की लाइसेंस भी रद्द कर दी जाती है।

राशन डीलर की शिकायत हेल्पलाइन से करें Complain to the ration dealer through the helpline


हमने आपको शिकायत करने के बारे में तो बता दिया लेकिन आप शिकायत कहां, कैसे और किस नंबर पर करेंगे, अब इस बारे में जानकारी दे देते हैं। सभी राज्ये सरकारों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस की सूची आपको खबर के लास्ट में मिलेगी। आप इन हेल्पलाइनों पर संपर्क कर राशन डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

राशन डीलर की शिकायत ऑनलाइन कैसे करें How to make ration dealer complaint online


नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराने के लिए जरूरी नंबर मिल सकता है। और पोर्टल पर भी शिकायत करने का कॉलम होता है। वहां पर भी कर सकते है। आप नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए बनाए गए पोर्टल पर जाकर तो नंबर ले ही सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए यहां पर सभी राज्यों का नंबर दे रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आप इनका इस्तेमाल कर सकें।

यूपी में राशन डीलर की शिकायत कैसे करेंHow to complain about ration dealer in UP


राशन के लिये योगी सरकार सख्त है। जहां-जहां शिकायतें मिलती है वहां सरकार के माध्यम से संबिधित अधिकारी कार्रवाई करते है। इसके बाद भी डीलर कम राशन दे रहा है। तो आप मुख्यमंत्री की 1076 , 1967/14445, 1800 1800 150 हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा सकते है। ऑनलाइन के लिये विभाग की बेवसाइड https://cms.up.gov.in/jsk/User/Default.aspx या जनसुनवाई पर भी शिकायत दर्ज करनी होती है। जिसका समाधान एक सप्ताह में किया जाता है।

युनिट पर कितना राशन मिलता है How much ration is available on the unit


सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारक के प्रति युनिट पर तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल मिलते है। मान लो एक परिवार में चार सदस्य है तो उन्हें प्रति माह 12 किलों गेहूं और 8 किलो चावल मिलेंगे। अन्तोदय राशन कार्ड को प्रति माह 25 किलों राशन मिलता है। जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जाता है। त्याहारों के मौके पर चीनी भी मिलती है।

राशन कितने रूपये में मिलता है Ration is available for how much rupees


सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारक के प्रति युनिट पर तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल मिलते है। गृहस्थी राशन कार्ड धारका को गेहूं दो रूपये और चावल तीन रूपये प्रति युनिट दिया जा रहा है। अन्तोदय राशन कार्ड को 115 रूपये में 35 किलो राशन दिया जाता है। जबकि चीनी 18 रूपये किलो मिलती है।

फ्री वाला रशान कब तक मिलेगा When will I get the free ration


कोरोना के दौरान लगाये गये लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना के अर्न्तगत राशन दिया जा रहा है। जिसे कई बार बढ़या गया। अलग-अलग राज्ये सरकारों ने कई बार इस योजना को बढ़या है। यूपी में सरकार ने इस मार्च तक के लिये बढ़ाया है।

ये रहे शिकायत के लिए हेल्प लाइन नंबर
Here are the help line numbers for complaints
उत्तर प्रदेश- 1800-180-0150

अरुणाचल प्रदेश – 03602244290

असम – 1800-345-3611

बिहार- 1800-3456-194

छ्त्तीसगढ़- 1800-233-3663

गोवा- 1800-233-0022

गुजरात- 1800-233-5500

हरियाणा – 1800दृ180दृ2087

हिमाचल प्रदेश- 1800दृ180दृ8026

झारखंड -1800-345-6598, 1800-212-5512

कर्नाटक- 1800-425-9339

केरल- 1800-425-1550

मध्य प्रदेश- 181, 1967

महाराष्ट्र- 1800-22-4950

मणिपुर- 1800-345-3821

मेघालय- 1800-345-3670

मिजोरम- 1860-222-222-789, 1800-345-3891

नागालैंड- 1800-345-3704, 1800-345-3705

ओडिशा -1800-345-6724 / 6760

पंजाब -1800-3006-1313

राजस्थान -1800-180-6127

सिक्किम – 1800-345-3236

तमिलना-1800-425-5901

तेलंगाना – 1800-4250-0333

त्रिपुरा- 1800-345-3665

उत्तराखंड – 1800-180-2000, 1800-180-4188

पश्चिम बंगाल – 1800-345-5505

दिल्ली – 1800-110-841

जम्मू – 1800-180-7106

कश्मीर – 1800-180-7011

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह- 1800-343-3197

चण्डीगढ़ -1800-180-2068

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव- 1800-233-4004

लक्षद्वीप- 1800-425-3186

पुड्डुचेरी- 1800-425-1082

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