नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आधार से जुड़े ट्रांजेक्शन (AePS transaction) की लिमिट सेट कर दी है. अब आप आधार से चलने वाले पेमेंट सिस्टम से निर्धारित संख्या में ही पैसे निकाल सकेंगे. ट्रांजेक्शन की लिमिट पहले से 50,000 रुपये तय थी जिसके बाद और भी नए नियम जोड़ दिए गए हैं. कोरोना काल में आधार से ट्रांजेक्शन की सुविधा बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि लोगों ने अपनी नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार से चलने वाली मशीनें जैसे कि माइक्रो एटीएम (micro ATM) या पीओएस मशीन (PoS Machine) से आसानी से प्राप्त किए हैं.
NPCI ने आधार से नकद निकासी और मिनी स्टेटमेंट पाने की लिमिट को निर्धारित कर दिया है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो बैंक आधार से माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन चलाते हैं (एक्वायरिंग बैंक) और ग्राहकों को कैश देते हैं, अब उन्हें हर दिन प्रति ग्राहक के हिसाब से अधिकतम 5 कैश विड्रॉल करने की सुविधा देंगे. अर्थात आधार (Aadhaar) से चलने वाले किसी टर्मिनल पर एक दिन में कोई ग्राहक अधिकतम 5 बार पैसे निकाल सकेगा.
5 नकद निकासी की सुविधा
हर ग्राहक को प्रति महीने कम से कम 5 कैश निकासी की सुविधा दी जाएगी. इसी तरह प्रति ग्राहक एक महीने में एटीएम या पीओएस मशीन से कम से कम 5 मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. NPCI ने एक सर्कुलर में कहा है कि इससे जुड़ा नियम 15 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है. दरअसल, इस तरह के ट्रांजेक्शन आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या AePS के जरिये किए जाते हैं जिसे एनपीसीआई ने तैयार किया है. एईपीएस ऐसा सिस्टम है जो लोगों को उनके आधार नंबर और उनके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन की मदद से वेरिफिकेशन करता है और माइक्रो एटीएम से पैसे निकालता है.
5 मिनी स्टेटमेंट निकाल सकेंगे
Businessline.com की एक रिपोर्ट बताती है कि किसी बिजनेस कॉरेसपोंडेंट, एजेंट और मर्चेंट के माध्यम से आधार के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं तो ग्राहक का डबल फैक्टर वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी है. इसके लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा. NPCI ने मार्च 2021 में बैंकों से कहा था कि महीने में प्रति ग्राहक 5 मिनी स्टेटमेंट के नियम को लागू किया जाए. 5 बार के बाद अगर कोई ग्राहक मिनी स्टेटमेंट चाहता है तो या तो बैंक मना कर दे या उसका अतिरिक्त चार्ज वसूले. आधार ट्रांजेक्शन से जुड़े कई बड़े बैंकों ने प्रति ग्राहक नकद निकासी की निचली सीमा तय कर दी है.
क्या होता है एईपीएस ट्रांजेक्शन
किसी भी AePS से जुड़े माइक्रो एटीएम से प्रति ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये तक नकदी निकाल सकते हैं. कोविड के दौरान एईपीएस से नकद निकालने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. दिसंबर 2021 में एईपीएस के जरिये 9.6 ट्रांजेक्शन किए गए जहां 25,860.92 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं. इस सुविधा में जिस बैंक खाते से आधार जुड़ा होता है, उससे पैसे निकाले जाते हैं. आधार से जुड़ा ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक खाते का नंबर नहीं देना होता है. आधार संख्या की मदद से लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेज सकते हैं या पैसे प्राप्त कर सकते हैं. खाताधारक को इस ट्रांजेक्शन के लिए केवल अपना फिंगरप्रिंट देना होता है.
This post was last modified on 10/01/2022 07:19
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