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देश के कई राज्य सरकारें ने नये राशन कार्ड बनाने के लिये अलग-अलग नियम बना रखे है। जिनका पालन करना जरूरी कर दिया है। अगर आप खाद्य आपूर्ति विभाग के नियमों का पालन करते हुए नए कार्ड को आवेदन कर सकते है।
नया राशन कार्ड बनाने के लिये आवश्यक जरूरी डोकोमेंट
अब कई राज्यों में घर की गृहणी के नाम से आवेदन किया जाता है। जिसमें गृहणी का आधार कार्ड, फोटो, बैंक पास बुक और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और पति का आय का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
नया राशन कार्ड बनाने के लिये करें ऑनलाइन आवेदन
अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइटhttps://nfsa.up.gov.in/ पर जाएं। या जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। प्राप्त प्रिन्ट कॉपी को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान और शहरी क्षेत्र में सभासद से सत्यापन करने के बाद खाद विभाग या तहसील में जमा करना होगा। नया कार्ड बनने के बाद करीब तीसरे माह में राशन मिलना शुरू हो जाता है।
कितने मिलता है राशन
ग्रहणी राशन कार्ड पर प्रति युनिट 5 किलो राशन मिलता है। जिसमें चावल और गेहूं शामिल होता है। अन्तोदय राशन कार्ड में 35 किलो राशन मिलता है। जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलता है। कई राज्यों में अलग-अलग व्यवस्था है।
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