Mandhan Yojana :भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना ने देश भर के मजदूरों और कामगारों के लिए एक नया अवसर खोला है। इस योजना के तहत अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से ई-श्रम श्रम कार्ड धारकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। यह लेख आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताएगा, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।
ई-श्रम कार्ड क्या है?
ई-श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल पहचान पत्र है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, जैसे निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, और गिग वर्कर्स का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। यह कार्ड धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, का लाभ उठाने में मदद करता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: एक अवलोकन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाती है, जो उनके बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। यह योजना श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था में एक स्थिर आय सुनिश्चित करती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होता है।
ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए मानधन योजना के लाभ
मानधन योजना के तहत ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन।
आर्थिक सुरक्षा: वृद्धावस्था में नियमित आय, जिससे दैनिक जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।
सीधा हस्तांतरण: पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
सामाजिक सुरक्षा: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना।
परिवार को लाभ: मृत्यु की स्थिति में पेंशन लाभ पति/पत्नी को हस्तांतरित किया जा सकता है।
पात्रता मानदंड
मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
आवेदक के पास ई-श्रम कार्ड होना चाहिए।
आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए, जैसे निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, या गिग वर्कर।
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
आवेदक EPFO/ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए।
आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ई-श्रम कार्ड धारक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। नीचे आवेदन की प्रक्रिया दी गई है:
ऑनलाइन आवेदन
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: mandhan.in पर जाएं।
रजिस्ट्रेशन: “Click Here to Apply Now” पर क्लिक करें और सेल्फ रजिस्ट्रेशन चुनें।
विवरण भरें: आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
सबमिट करें: फॉर्म की जांच करें और सबमिट करें।
पुष्टि: आवेदन स्वीकृत होने पर आपको पुष्टि संदेश प्राप्त होगा।
ऑफलाइन आवेदन
नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या लोक सेवा केंद्र पर जाएं।
आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
ऑपरेटर को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहें।
रसीद प्राप्त करें और निर्धारित शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान करें।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
आधार कार्ड
ई-श्रम कार्ड
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
पासपोर्ट साइज फोटो
ईमेल आईडी (वैकल्पिक)
ई-श्रम कार्ड के अन्य लाभ
मानधन योजना के अलावा, ई-श्रम कार्ड धारकों को निम्नलिखित लाभ भी मिलते हैं:
दुर्घटना बीमा: ₹2 लाख तक का बीमा कवर (मृत्यु या पूर्ण विकलांगता) और ₹1 लाख (आंशिक विकलांगता)।
स्वास्थ्य बीमा: आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
आर्थिक सहायता: कुछ राज्यों में每月 ₹1000 की सहायता।
क्रेडिट कार्ड: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ₹30,000 तक का क्रेडिट कार्ड।
रोजगार के अवसर: कौशल और अनुभव के आधार पर रोजगार के नए अवसर।
महत्वपूर्ण टिप्स
सही जानकारी भरें: आवेदन के दौरान सभी जानकारी सटीक और सही होनी चाहिए।
मोबाइल नंबर लिंक करें: आधार से लिंक मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
नियमित अपडेट: ई-श्रम पोर्टल पर अपनी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करें।
हेल्पलाइन: किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 14434 पर संपर्क करें।
धोखाधड़ी से बचें: ई-श्रम कार्ड बनवाना पूरी तरह मुफ्त है।
