श्रमिकों को चिकित्या सुविधा योजना के तहत मिलेंगे 3000 हजार रूपये, आज ही करें आवेदन

medical facilities to workers

मुरादाबाद। नेटवर्क

Medical Facility Scheme: यूपी सरकार श्रमिकों को कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। जिन श्रमिकों का रजि. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमणि कर्मकार कल्याण बोर्ड में उन्हे कई योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। चिकित्या सुविधा योजना ा
Medical Facility Schemeके माध्यम से यूपी सरकार श्रमिकों को लाभ दे रही है।

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चिकित्सा सुविधा योजना क्या है what is medical facility plan

चिकित्सा सुविधा योजना Medical Facility Schemeके अर्न्तगत सरकार श्रमिक को 3000 हजार की आर्थिक सहायत दे रही है। आप उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमणि कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजि. है तो आपको इसका लाभ मिल जायेंगा।

चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता

निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अद्यतन अंशदान जमा हो।

चिकित्सा सुविधा योजना

Medical Facility Schemeके आवेदन के लिये आवश्यक अभिलेख

पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
आधार कार्ड।
बैंक पासबुक की छाया प्रति
देय हितलाभ

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योजना के अन्तर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष रू0- 3000/- तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को रू0 2000/- की धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी।
पति अथवा पत्नी में से एक को ही हितलाभ देय होगा।

मजदूर भत्ता दिया सरकार ने

यूपी सरकार ने श्रमिकों को मजदूर भत्ता देन का प्रावधान किया था। ऐसे में सरकार ने दिसंबर से मार्च यानी कुल चार महीने तक श्रमिकों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता का निर्णय लिया है। एक-एक हजार रुपये की दो किस्तों के जरिए यह राशि श्रमिकों को दी जाएगी। शर्त यह भी लगाई गई कि जिन श्रमिकों को किसान सम्मान निधि या अन्य इस तरह की किसी भी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें यह भत्ता नहीं दिया जाएगा।

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विदित हो कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को यह भत्ते देने का सरकार ने फैसला लिया है। पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के जहां लगभग ढाई करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं तो लगभग साठ लाख श्रमिक ऐसे हैं जिनका पंजीकरण, उप्र सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड आदि में पंजीकरण है।शासनदेश में ई-श्रम कार्ड के बारे में स्पष्ट नहीं है। जबकि यूपी सरकार के उप्र सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजि. श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

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