पैन कार्ड धारकों के काम की खबर, 31 मार्च तक करें ये काम नहीं लगेगा दस हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। नेटवर्क


आप ने पैन कार्ड बनावा लिया है तो उसे आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है। इसके लिये सरकार ने 31 मार्च 2022 तक कराने को कहा है।अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे.

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पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है.

इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये Neither PAN card holders will have to pay Rs 10,000

इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272छ के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा.

आधार कार्ड से पैन कार्ड को ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक

झझ सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.

आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.

आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.

अब कैप्चा कोड एंटर करें.

अब  Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.

निष्क्रिए पैन को कैसे करें चालू How to activate idle pan

निष्क्रिय पैन कार्ड को चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक SMS एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा.

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